भारतीय फुटवियर और चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएफएलडीपी) 2021-26 के तहत चमड़ा क्षेत्र का आईडीएलएस उप-योजना

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30 जून 2022
चर्म निर्यात परिषद के सदस्य
प्रिय सदस्यों,
विषय: भारतीय फुटवियर और चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएफएलडीपी) 2021-26 के तहत चमड़ा क्षेत्र का आईडीएलएस उप-योजना
जैसा कि आप जानते हैं कि सीएलई ने दिनांक 12.05.2022 को परिपत्र के द्वारा सभी चर्म क्षेत्र के निवेशको को आईडीएलएस के तहत वित्त सहायता/अनुदान के लिए नेशनल सिंगल विंडो प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में जानकारी प्रदान की हैं ।
इस संबंध में निवेशको को यह सूचित किया जाता है कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), भारत सरकार ने (1) वित्त पोषण सहायता के लिए पात्र
मशीनरी की सूची को मंजूरी दे दी है; (2) रोजगार सृजन में स्पष्ट वृद्धि के लिए मानदंड; और (3) चमड़ा क्षेत्र के एकीकृत विकास (आईडीएलएस) योजना के तहत उत्पादन क्षमता में
स्पष्ट वृद्धि के लिए मानदंड भी नीचे उल्लिखित किए हैं:
(1) आईडीएलएस योजना के तहत वित्त पोषण सहायता के लिए पात्र मशीनरी की सूची:
ध्यान देने योग्य बात हैं कि आईडीएलएस की पिछली योजना के तहत कुल 529 मशीनों को वित्त पोषण सहायता/अनुदान के लिए पात्रता थीं, और अब उसी सूची में वर्तमान आईडीएलएस योजना 2021-26 के तहत कुल 674 मशीनें अनुदान के पात्र हैं। इस प्रकार, आईडीएलएस योजना 2021-26 के तहत 145 और मशीनों को अनुदान के लिए जोड़ा गया हैं । मशीनों की अनुमोदित सूची को ऑनलाइन पोर्टल – नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (NSWS) में होस्ट भी कर दिया गया है। सदस्य अनुमोदित मशीनों की सूची को नीचे दिये गए वेब लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं।
(2) आईडीएलएस योजना के तहत रोजगार सृजन में स्पष्ट वृद्धि के लिए मानदंड:
 फुटवियर यूनिट में निवेश के आधार पर आनुपातिक रूप से प्रत्येक 1 करोड़ रुपये के निवेश के लिए न्यूनतम 125 नई नौकरियों के जनन की अहर्ता मान्य की गयी हैं
चमड़ा गारमेंट्स / सैडलरी यूनिट में  निवेश के आधार पर आनुपातिक रूप से प्रत्येक 1 करोड़ रुपये के निवेश के लिए न्यूनतम 125 नई नौकरियों के जनन की अहर्ता मान्य की गयी हैं
टेनरी यूनिट में  निवेश के आधार पर आनुपातिक रूप से प्रत्येक 5 करोड़ रुपये के निवेश के लिए न्यूनतम 175 नई नौकरियों के जनन की अहर्ता मान्य की गयी हैं
घटक/सहायक इकाई में  निवेश के आधार पर आनुपातिक रूप से प्रत्येक 1 करोड़ रुपये के निवेश के लिए न्यूनतम 75 नई नौकरियों के जनन की अहर्ता मान्य की गयी हैं
(3) आईडीएलएस योजना के तहत उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए मानदंड:
चमड़ा और फुटवियर क्षेत्र में शामिल सभी इकाइयाँ
इकाइयों में 5% की वृद्धि की गणना मशीनों के लिए निर्धारित प्रारूप के अनुसार “स्थापना से पहले उत्पादन” और “स्थापना के बाद उत्पादन” पर आधारित होगी
इसलिए इकाइयों से अपेक्षा की जाती है कि वे उपर्युक्त मानदंडों में से किसी एक का पालन करें या तो रोजगार सृजन या उत्पादन क्षमता ।
 डीपीआईआईटी, भारत सरकार ने आवेदक इकाइयों की जानकारी के लिए नेशनल सिंगल विंडो प्रणाली ऑनलाइन पोर्टल में उपरोक्त दो अनुमोदित मानदंडों की होस्टिंग की है।
सभी सदस्यों से यह अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त आहर्तायों का ध्यान रखें, और तदनुसार ऑनलाइन पोर्टल में आईडीएलएस योजना के तहत अपने आवेदन को जमा करें।
साभार,
आर सेल्वम, आई.ए.एस
कार्यकारी निदेशक
चर्म निर्यात परिषद

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